
ब्रेकिंग जशपुर | नाबालिग बालिका का बाल विवाह रोका गया, प्रशासन की तत्परता से बड़ी कार्रवाई, समय रहते बचा बच्ची का भविष्य।
जशपुरनगर। जिले के फरसाबहार विकासखंड अंतर्गत थाना तुमला क्षेत्र के ग्राम झरमुण्डा में एक नाबालिग बालिका का बाल विवाह होने से ठीक पहले प्रशासन की सजगता और त्वरित कार्रवाई से बड़ी अनहोनी टल गई। समय रहते मिली गोपनीय सूचना के आधार पर चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, ICPS टीम, महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस विभाग तथा ग्राम सरपंच की संयुक्त टीम तत्काल मौके पर पहुंची और विवाह की सभी तैयारियों को रुकवाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बालिका की उम्र मात्र 16 वर्ष बताई गई थी और परिजन उसका विवाह कराने की तैयारी कर चुके थे। संयुक्त टीम द्वारा बालिका के दाखिलख़ारिज एवं अन्य दस्तावेजों की जांच कर आयु का सत्यापन किया गया, जिसमें यह स्पष्ट रूप से सामने आया कि बालिका अभी विधिक रूप से विवाह योग्य नहीं है। इसके बाद अधिकारियों द्वारा परिजनों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत बाल विवाह एक दंडनीय अपराध होने की जानकारी दी गई और इसके कानूनी परिणामों से अवगत कराया गया। टीम ने परिजनों को विस्तार से समझाया कि कम उम्र में विवाह कराने से बालिका के स्वास्थ्य, शिक्षा और भविष्य पर गंभीर दुष्प्रभाव पड़ता है। समझाइश के बाद परिजनों ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए बालिका का विवाह फिलहाल न कराने की लिखित सहमति दी। मौके पर पंचनामा तैयार किया गया तथा सभी उपस्थित लोगों के हस्ताक्षर लिए गए। इसके साथ ही संबंधित विभाग द्वारा परिजनों एवं ग्रामीणों को बाल विवाह न कराने को लेकर शपथ भी दिलाई गई। कार्रवाई के दौरान ICPS एवं महिला बाल विकास फरसाबहार की सुपरवाइजर, C.W. CHL जीवन झरना के कार्यकर्ता, पुलिस विभाग की टीम, प्रशासनिक अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। अधिकारियों ने ग्रामीणों से अपील की कि यदि कहीं भी बाल विवाह की सूचना मिले तो तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन या प्रशासन को सूचित करें, ताकि समय रहते ऐसे मामलों को रोका जा सके।
प्रशासन की इस त्वरित, संवेदनशील और सख्त कार्रवाई से न केवल एक नाबालिग बालिका का भविष्य सुरक्षित हुआ, बल्कि पूरे क्षेत्र में यह स्पष्ट संदेश भी गया कि बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति के खिलाफ प्रशासन पूरी तरह सख्त है और किसी भी स्थिति में कानून का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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