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जशपुर। गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिला जशपुर में 26 जनवरी 2026 को “ड्राय डे” घोषित किया गया है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी (आबकारी) जशपुर द्वारा आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के अनुसार 26 जनवरी को जिले में स्थित सभी देशी-विदेशी मदिरा दुकानें, कम्पोजिट मदिरा दुकानें, होटल-बार, रेस्टोरेंट-बार और क्लब पूर्णतः बंद रहेंगे। इस दिन मदिरा का क्रय-विक्रय, परिवहन एवं परोसना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
यह आदेश आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़, रायपुर के निर्देश तथा छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 22(2) के तहत जारी किया गया है। गणतंत्र दिवस की गरिमा बनाए रखने और सार्वजनिक शांति व व्यवस्था के मद्देनज़र यह निर्णय लिया गया है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। संबंधित सभी आबकारी अधिकारियों, पुलिस प्रशासन, नगर निकाय, होटल-ढाबा संचालकों और मदिरा विक्रेताओं को इस आदेश की सूचना भेज दी गई है।
कलेक्टर कार्यालय ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि वे आदेश का पालन करें और राष्ट्रीय पर्व को शांति, संयम और गरिमा के साथ मनाएं।
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